VS News India | महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने पाबंदियों को सशर्त 14 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है. सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. अब दुकानों को ऑड-ईवन फॉर्मूले के साथ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है. साथ ही मॉल्स को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक रेस्टोरेंट और बार खोलने की सशर्त इजाजत भी दी गई है. कर्मचारियों की उपस्थिति 50% से ज्यादा नहीं होगी.

-धार्मिक स्थलों को खोलने की सशर्त अनुमति सरकार ने दी है. गाइडलाइन के मुताबिक, एक समय में 21 लोगों को धार्मिक स्थल में जाने की अनुमति होगी लेकिन कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा.
– कॉर्पोरेट ऑफिस कर्मचारियों की 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.
-शादी-विवाह, अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे. 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
