VS News India| Jind : – थाना उचाना के तहत मादक व नशीला पदार्थ अधिनियम के उलंघन के एक मामले में आरोपी युवक संदीप वासी घसो खुर्द को अदालत एडिशनल सेशन जज श्री सुभाष सिरोही की अदालत ने 12 साल कैद व 1 लाख 45 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी के कब्जा से पुलिस को 2018 में 117 किलो चूरा पोस्त व 5 किलो गांजा बरामद किया था।

31.01.2018 को सीआईए जींद के तत्कालीन उप निरीक्षक जीतराम द्वारा आरोपी संदीप के जींद नरवाना रोड बस अड्डा घसों खुर्द पर बने शर्मा नामक होटल पर नशीला पदार्थ होने की सूचना पर छापेमारी की गई थी। तत्कालीन डीएसपी श्री कुलवंत सिंह की मौजूदगी पर शर्मा होटल की तलाशी ली गई तो होटल से 117 किलोग्राम चूरा पोस्ट व 5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। आरोपी संदीप को नशीला पदार्थ सहित काबू करके उसके खिलाफ थाना उचाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया व तमाम सबूतों के साथ आरोपी को अदालत के सामने पेश कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। यह मामला तब से अदालत में विचाराधीन था। जिसकी सुनवाई करते हुए आज अदालत श्री सुभाष सिरोही एडीशनल सेशन जज जींद द्वारा आरोपी संदीप वासी घसों खुर्द को दोषी करार देते हुए अपने कब्जा में भारी मात्रा में चूरा पोस्त व गंजा रखने पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 के तहत 12 साल कारावास व 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा व धारा 20 के तहत 30 माह की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

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