VS News India | Jind : – थाना सदर नरवाना के अन्तर्गत एक गावं के तीन आरोपियों ने मिलकर एक नाबालिक लडकी को चाय में नशीला पदार्थ मिला कर पिलाने व उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करके विडियों बना कर व्हाटसप व फैसबुक पर अपलोड करने के आरोप में अदालत द्वारा तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर विभिन्न धाराओं के तहत 5 साल की सजा व एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि दिनांक 16.07.2018 को नाबालिक बेटी के पिता ने थाना सदर नरवाना में शिकायत दी कि उसकी उसकी बेटी को गावं कापडो निवासी दीपक, सन्जू व नरेश ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी विडियों बना ली और उसे जान से मारने और उसकी विडियों को व्हाटअप और फैसबुक पर अपलोड करने की धमकी देने लगे। जिस पर थाना सदर नरवाना में आरोपियों के खिलाफ धोखे से नशीला पदार्थ पिलाने, दुष्कर्म करने, विडियो बनाने व जान से मारने की धमकी देने बारे मामला दर्ज किया गया।

उप निरिक्षक संतोष देवी ने अनुसंधान कार्य के दौरान आरोपी नरेश वासी कापडो व संजय वासी बेलरखा को दिनांक 17.07.2018 को गिरफतार किया व आरोपी दीपक वासी बेलरखां को दिनांक 17.07.2018 को गिरफतार करके आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य इक्त्रीत करके न्यायालय में पेश किया गया। जिनके आधार पर अदालत गुरविन्द्र कौर ए.एस.जे. जीन्द द्वारा तीनों आरोपियों को धारा 201/34 भा.द.स के तहत 3 साल सजा व 10000रूपये जुर्माना, नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में 5 साल सजा व 10000रूपये जुर्माना की सजा व विडियों बनाने पर 5 साल सजा व एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

