VS News India | Jind : – जीन्द पुलिस ने चोटें मारकर हत्या के प्रयास के आरोपी विवेक पुत्र बसन्त कुमार वासी बाल्मिकी बस्ती रामराये गेट जीन्द जिसको अदालत ने दिनांक 15.02.2020 को भगोडा घोषित कर दिया था को गिरफतार किया गया है। जीन्द पुलिस अधीक्षक डी.आई.जी. श्री ओम प्रकाश नरवाल द्वारा अपराधियों को पकडने के बारे दिये गये शख्त दिशा-निर्देशों की पालना करते हुये पी.ओ. स्टाफ जीन्द द्वारा आरोपी विवेक पुत्र बसन्त कुमार वासी बाल्मिकी बस्ती रामराये गेट जीन्द को पकड कर रोहतक रोड चैकी में पेश किया गया है। पी.ओ. स्टाफ ईन्चार्ज निरिक्षक सतबीर सिहं ने बताया कि दिनांक 28.07.2017 को राजबीर उर्फ राजू पुत्र श्योचन्द वासी संतनगर पटियाला चैंक जीन्द ने उसके बेटे अमित को जान से मारने की नियत से चोटे मारने पर मुकदमा नम्बर 711 दिनांक 28.07.2017 धारा 323/325/307/341/120बी भा.द.स. दर्ज करवाया था। जिसमें आरोपी विवेक पुत्र बसन्त वासी बाल्मिकी मोहल्ला जीन्द को दिनांक 04.08.2017 को गिरफतार करके अदातल में पेश कर दिया था। इसके बाद अदालत ने आरोपी को जमानत मिल गई थी। तारीख-पेशी पर ना आने से अदातल द्वारा दिनांक 15.02.2020 को आरोपी विवेक उपरोक्त को भगोडा घोषित कर दिया था। झांझ गेट चोकी ईन्चार्ज श्री कृष्ण ने बतलाया कि आरोपी विवेक पुत्र बसंत वासी बाल्मिकी मौहल्ला जीन्द के अदालत में पेश ना हो कर अदालत के आदेशों की अवेहलना करने पर आरोपी के खिलाफ थाना शहर जीन्द में मुकदमा नम्बर 13 दिनांक 11.01.2021 धारा 174ए भा.द.स. के तहत अंकित करके आज अदालत में पेश किया गया है जो अदालत ने आरोपी विवेक उक्त को 14 दिन जुडिशियल हिरासत के लिए जेल भेजने के आदेश दिए है।
