VS News India | Jind : – हत्या के आरोपियों को एडिशनल सैसन जज सुभाष सिरोही की अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि दिनांक 28.10.2017 को बालकिशन वासी खरक गागर ने ब्यान में बताया कि उनका राजेन्द्र व सत्यवान वासी खरक गागर का नहर की नाली को लेकर झगडा था। जब उसके पिता, भाई दिनेश व उसके दोनो बेटे खेत में काम कर रहे थे तब राजेन्द्र, काला, अंकित, अमित, मोनु, सोनु, सुशील, सत्यवान, अमन, मंगल वासी खरक गागर इन सभी ने गन्डासों से उनको चोटें मारी। जिसमें उसके पिताजी पुर्णसिंह को ज्यादा चोट लगी व इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

जिस पर थाना पिल्लुखेडा में मामला दर्ज करके अनुसंधान कार्य उप-निरीक्षक जगबीर व स.उप.नि. महेन्द्र सिंह द्वारा अमल में लाया गया। जिस दौरान साक्ष्यों के आधार पर सोनु, सत्यवान, सुनील को दिनांक 31.10.17, अंकित, अमन को दिनांक 07.11.2017, दीपक को दिनांक 12.10.2018 व मोनु को दिनांक 31.05.2018 को गिरफतार करके अदालत में पेश किया गया जहां माननीय अदालत सुभाष सिरोही द्वारा सभी आरोपियों को दोषी पाए जाने पर हत्या के आरोप में आजीवन कारावास, चोटे मारने पर धारा 323 भा0द0स0 के तहत 6 माह सजा व 1000 रुपये जुर्माना व धारा 147 भा0द0स0 के तहत 1 साल सजा और 2500 रुपये जुर्माना,जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 1 माह की सजा सुनाई गई।

