कोरोना से निपटने के लिए NDMA ने 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला किया है| इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है| साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है| बता दें कि एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को फ्रेम करती है| इधर, दिल्ली सरकार लॉकडाउन को लेकर कल ऐलान करेगी|पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है|लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है| हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी| इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे| सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी|
नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है| रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी| कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी|

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे| रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी| स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है| दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे| इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं|राज्य आपस में बातचीत करके इस पर फैसला कर सकते हैं|
लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी| 10 साल से कम और 65 साल अधिक उम्र के लोगों का घर से निकलने पर रोक है| वहीं, शादी समारोह में 50 और अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति होगी| पान-गुटखा की दुकानें भी अब खुलेंगी|
