VS News India | Reporter – Sanjay Kumar | Safidon : – ग्राम पंचायतों ने पांच मार्च तक गांव के कचरे के लिए शेड व्यवस्था करनी होगी। जिसमें गांव का ठोस कचरा, प्लास्टिक कचरा तथा बॉयो मेडिकल कचरा शेड के नीचे एकत्रित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत गांव अंटा व सरफाबाद में शेड तैयार होने पर सक्षम युवक-युवतियों ने घर-घर जाकर लोगों जागरूक करना शुरू कर दिया है। जिन्होंने ग्रामीणों से हर प्रकार के कचरे को शेड के
नीचे डालने के लिए प्रेरित किया है। ग्रामीणों को बता रही है कि गांव में जगह-जगह कूड़ा-कर्कट पड़ा होने से हम लोगों में तरह-तरह की बीमारियों फैल रही है। साथ ही उन्होंने गांव में दुकानदारों बताएगा की सरकार ने पॉलीथिन व प्लास्टिक को बंद कर दिया है। इसलिए दुकान पर पॉलीथिन का प्रयोग नहीं करने की अपील की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के ब्लाक कोआर्डिनेटर अनिल कुमार ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों को कचरा डालने के लिए शेड की व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी। विकास एवं पंचायत विभाग हैड ऑफिस द्वारा पत्र-जारी करके पंचायतों को पांच मार्च 2020 तक शेड तैयार लागू करने के लिए आदेश दिए गए है। पंचायतों को करनी होगी यह व्यवस्था:-
सफीदों बीडीपीओ कीर्ति सिरोहीवाल ने कहा कि ग्राम पंचायतों को प्रत्येक घर से गीले, सूखे व ठोस कचरे को अलग-अलग इक_ा करवाना होगा और इस कचरे को ढके हुए रेहडी आदि वाहन से शेड तक पहुंचना होगा। साथ ही प्रत्येक घर द्वारा गीले, सूखे व खतरनाक अपशिष्ट को अलग-अलग करना सुनिश्चित है। इसके अलावा सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक स्थानों प्रतिदिन साफ-सफाई करना, 50 माइकोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध, थोक अपशिष्ट उत्पादक की पहचान करना व इन उत्पादकों से उनके स्तर पर ठोस कचरे का प्रबंधन सुनिश्चित करना, तालाब अन्य जल स्त्रोतों में ठोस कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंधन करना, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सभी कचरा उत्पादकों से सुविधा शुल्क की वसूली करना। यदि कोई व्यक्ति या संस्थान कचरा प्रबंधन उप नियम या आदेशों की अवहेलना करना है तो उस पर जुर्माना लगाना व वसूल करना भी जरूरी होगा। बीडीपीओ ने कहा कि अगर कोई ग्राम पंचायत अपने कर्तव्य पालन में कोताही बरतती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने का भी प्रावधान है।

