VS News India | Sanjay Kumar | Safidon : – आई ए एस डॉ॰ आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपए व मिठाई का डिब्बा दिया जाता है । जो व्यक्ति मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर नहीं होते, उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ दिया जाता है ।

इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा आई ए एस ने बताया कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्त पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51000 रुपए शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए । इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उन्होंने इस योजना की पात्रता शर्तों के बारे में बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरिवास जाति के बीपीएल परिवारों की शादी के लिए 51000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है।

