VS News India | Jind : – जिलाधीश डॉ० आदित्य दहिया ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य के दृष्टिगत जिला में धारा144 लागू की है। इन आदेशों में जिलाधीश ने कहा है कि किसी भी स्थान पर 2० या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश पुलिस ,निजी व सरकारी अस्पतालों व स्टाफ तथा सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद भारत में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे में जरूरी है कि बचाव के लिए अधिकाधिक प्रयास किये जाए ताकि संक्रमण को और अधिक फैलने से रोका जा सके। इसमें सबसे जरूरी है कि लोगों की भीड़ को कम किया जाये। इसलिए धारा144 लगाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई आदेशों की उल्लंघना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
