VS News India | Jind :- जींद 23 अप्रैल जिला में कोरोना वायरस के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने नई एसओपी जारी कर दी गई है। जिला में रात्रि दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाईट कफ्र्यू जारी रहेगा, इस समय अवधि के दौरान सभी अनावश्यक गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया गया है। श्री आदित्य दहिया ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए जिलावासियों से अपील है कि इस समय अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, जिन संस्थानों/दूकानों एवं व्यक्तियों को इस समय अवधि के दौरान छूट दी गई वे व्यक्ति तथा संस्थान भी पूर्ण रूप से मास्क, सैनिटाईजर, सोशल दूरी समेत अन्य नियमों की अवश्य पालना करें। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा एवं सेवा के लिए पुलिस कर्मियों, सैन्य कर्मियों, मान्यता प्राप्त पत्रकार, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निश्मन विभागा के कर्मियों तथा डयूटी कर रहे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को इस दौरान गतिविधि करने की छूट रहेगी, लेकिन इन लोगों के पास भी पहचान पत्र होना चाहिए। हस्पताल, पशु हस्पताल, दवाईयों की दूकानें, जन औषधी केन्द्र, क्लीनिक, लैब क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलैंस की सुविधाएं निरन्तर चालू रहेगी। स्वास्थ्य कर्मियों को आने- जाने के लिए वाहनों पर भी किसी प्रकार की कोई पाबंधी नहीं लगाई गई है। उन्होंने बताया कि टैलिफोन, इंटरनेट सेवाएं, केबल सेवाएं, सभी जरूरी सामान जैसे दवाईयां, भोजन, स्वास्थ्य उपकरण, पैट्रोल पम्प, गैस एंजेसियां, गैस सैलेण्डर भण्डार गृह, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाऊस, निजी सुरक्षा सेवाएं, कृषि सम्बन्धित कार्य, एटीएम खुले रहेंगे। फसल कटाई व बिजाई के लिए मशीनें जिला में व अन्य जिलों में आवाजाही कर सकती है।

उन्होंने बताया कि सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, प्रशिक्षण संस्थान 3० अप्रैल तक बंद रहेंगे। जिला में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कोविड-19 नियमों की पालना कर किया जा सकता है। इंडोर कार्यक्रमों में हाल की क्षमता से पचास प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकते है। इनमें सिनेमा हॉल, जिम्म , हॉस्टल, रैस्टोरेंट, बार इत्यादि भी शामिल है। बाहरी मैदान में आयोजित कार्यक्रमों में 2०० व्यक्ति ही शामिल हो सकते है। दाह संस्कार कार्यक्रम में अधिक्तम 2० व्यक्ति शामिल हो सकते है। कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सम्बन्धित एसडीएम से पूर्वानुमति लेनी आवश्यक है। धार्मिक स्थलों के लिए यह नियम रहेंगे लागू : जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि धार्मिक स्थलों को खुला रखा जा सकता है, लेकिन यहां आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेनसिंग, मास्क का प्रयोग करना होगा व साफ- सफाई विशेष ध्यान रखना होगा। हाथों से प्रसाद, लंगर, पवित्र पानी का छिडक़ाव देने पर पाबंधी रहेगी। धार्मिक स्थलों को समय- समय पर सैनिटाईज करवाया जाए और यहां काम करने वाले सभी वर्करों को मास्क का प्रयोग करना अति आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वहीं धार्मिक स्थल खोले जा सकते है जो कन्टेमैंट जोन से बाहर स्थापित है। होटल, रैस्टोरेंटों को इन नियमों की करनी होगी पालना : जिला में वे सभी होटल व रैस्टोरेंट खुले रखे जा सकते है जो कन्टेमैंट जोन से बाहर है लेकिन इन्हें कोविड-19 को लेकर जारी किए गए सभी नियमों की पालना यहां के स्टाफ व आंगतुकों को अवश्य करनी होगी। होटलों व रैस्टोरेंट के सभी वर्करों को मास्क व दस्ताने पहनने होंगे और संचालकों को नियमित अन्तराल के बाद होटलों रैस्टोरेंटों को सैनिटाईज करवाते रहना आवश्यक है। इसी प्रकार से शॉपिंग मॉल खुले रखे जा सकते है लेकिन उन्हें भी सभी नियमों की पालना करनी आवश्यक है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक दो गज की दूरी रखनी आवश्यक है। सिनेमा हॉल/मल्टीप्लैक्स/थियेटरों को भी कोविड-19 नियमों की पालना करनी होगी और पचास प्रतिशत व्यक्ति ही मौजूद होने चाहिए।

यात्री वाहनों को इन नियमों की करनी होगी पालना : वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों, ड्राइवरों , कंडक्टरों को मास्क पहनना अनिवार्य है। टैक्सी/कैब में ड्राइवर के अलावा तीन यात्री ही यात्रा कर सकते है। ऑटो, ई – रिक्शा में ड्राइवर के अलावा दो यात्री यात्रा कर सकते है। दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति सवारी कर सकते है, लेकिन दोनों की व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क व दस्ताने अवश्य पहनने होंगे। कंटेमैंट जोन में आपातकालीन व जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। उन्होंने सभी ड्राइवरों एवं यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपने- अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करें ताकि स्वास्थ्य सम्बन्धित आवश्यक जानकारी मिलती रहे। उन्होंने वाहनों को भी नियमित रूप से सैनिटाइज करने तथा ड्राइवरों तथा यात्रियों को सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए भी कहा है। उन्होंने सभी ऑटो व टैक्सी स्टैण्डों पर हाथों को स्वच्छ रखने के लिए हैण्ड सैनिटाइजर रखने के भी निर्देश दिए है। यात्री बसों के लिए नियम लागू : जिलाधीश ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों की क्षमता के हिसाब से पचास प्रतिशत सवारियों को सफर करने की अनुमति प्रदान की है। बसों में सैनिटाईजर की बोतल उपलब्ध रखें और बस स्टाफ समय- समय पर हाथों को सैनिटाईज करते रहे। मास्क का प्रयोग करें। यात्रियों की थर्मल स्केनिंग करें और उन्हें आरोग्य सेतू एप्प डाउनलोड करने के लिए भी कहें। यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करते हुए बस अड्डों पर दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी और मास्क का प्रयोग भी करना होगा। बसों के अन्दर तथा बस अड्डों पर थूकने पर पूर्ण रूप से पाबंधी लगाई गई है अगर कोई व्यक्ति कोविड नियमों की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मंडियों को रखे स्वच्छ : उन्होंने फसल खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए है कि वे मंडियों को कोरोना मुक्त बनाए रखने के लिए समय- समय पर एतिहातिक कदम उठाते रहे। मंडियों में पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाईजर की उपलब्धता हर हाल में होनी चाहिए ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।
