VS News India | Jind : – लॉकडाउन के बीच आमजन को प्रशासन की ओर से राहत देने काम किया गया है। अब जिला की गली-मोहल्लों में स्थित सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि शहर के बाजार में शॉपिंग कॉम्पलेक्स(जहां एक साथ कई दुकानें), तथा मॉल्स के खुलने पर पूर्व की भांति प्रतिबंध रहेगा। यहां पर प्रशासन द्वारा पूर्व में निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें खोली जा सकेंगी। उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि सरकार की ओर से आमजन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए गली, मोहल्लों तथा कालोनियों में स्थित सभी प्रकार की दुकानों को खोलने बारे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत प्रशासन की ओर से जिला में गली-मोहल्लों में सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि यह अनुमति शहर के बाजार में कॉम्पलेक्स तथा मॉल्स को खोलने की नहीं होगी। शॉपिंग कॉम्लेक्स या मॉल चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी क्यों न हो, वहां पर भी इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा शहर के मुख्य बाजार भी बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 चलते पूर्व की भांति शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। इसी प्रकार परमिट धारक ई-कॉमर्स कंपनियों को ही आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने की अनुमति होगी। प्रशासन की ओर से यह छूट केवल गली-मोहल्लों तथा कॉलोनियों में स्थित दुकानों को खोलने की दी गई है, ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को दुकान खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंस तथा संक्रमण से बचाव बारे आवश्यक प्रबंध करते हुए जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि संक्रमण का फैलाव न हो। दुकान पर 5० फीसदी से ज्यादा स्टॉफ को काम पर न लगाएं यानी अगर लॉकडाउन से पहले दुकान में 4 लोग काम कर रहे थे तो दो लोगों को ही काम पर रखें, दुकानों में काम करने वाले स्टॉफ को मास्क पहनना अनिवार्य है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का भी कड़ाई से पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुकानदार मॉस्क पहने हुए ग्राहक को ही सामान दे। दुकान पर सामान आपूर्ति के दौरान अधिक लोगों को एकत्रित न होने दें। उचित दूरी पर खड़े करवाकर ही सामान दिया जाए। उन्होंने कहा कि दुकान पर संक्रमण बचाव के सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।
